अंतर्यामी मिश्रा vs अंतर्यामी मिश्रा: पद्मश्री अवॉर्ड के लिए हाई कोर्ट पहुंची एक ही नाम के 2 दावेदारों की लड़ाई

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पद्मश्री अवॉर्ड के एक ही नाम के दो दावेदारों को उच्च न्यायालय ने तलब किया।

कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक ही नाम के दो व्यक्तियों को नोटिस जारी कर 24 फरवरी को अपना मामला पेश करने के लिए कहा है। दोनों ने दावा किया है कि उन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। साल 2023 की पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट में ओडिशा के “श्री अंतर्यामी मिश्रा” का नाम 56वें ​स्थान पर था। उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

पेशे से पत्रकार अंतर्यामी मिश्रा ने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार प्राप्त किया। बाद में, चिकित्सक डॉ. अंतर्यामी मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि उनके नाम वाले व्यक्ति ने उनके स्थान पर पुरस्कार ग्रहण किया है। रिट याचिका दायर करने वाले डॉक्टर ने दावा किया कि उन्होंने ओडिया और अन्य भारतीय भाषाओं में 29 किताबें लिखी हैं, जिसके कारण उनका नाम 2023 के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किया गया था।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, पत्रकार के नाम से कोई किताब नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके पाणिग्रही ने कहा कि सरकार द्वारा कठोर सत्यापन प्रक्रिया के बावजूद समान नामों के कारण गड़बड़ी हुई है, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर चिंता उत्पन्न हुई है। अदालत ने दोनों दावेदारों को अपने दावों को पुष्ट करने के लिए सभी प्रकाशनों और सामग्री के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में भारत संघ सहित प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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